रांची, जनवरी 22 -- झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि वह प्रदेश के बाहर से आए लोगों की पहचान के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस यानी दिशा-निर्देश तैयार करे। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच ने यह निर्देश गुमला से लापता हुए एक बच्चे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी पहचान संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा की जानी चाहिए। कोर्ट में यह याचिका चंद्रमणि उरांव ने दायर की है, जिसकी छह साल की बच्ची साल 2018 में गुमला से लापता हो गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जिला पुलिस अधीक्षक को मामले में की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। जिसके बाद गुमला के पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमान ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने बच्चे को ढूंढने के लिए एक विशेष जांच...