पूर्णिया, मई 31 -- बड़हरा कोठी, एक संवाददाता। पूर्णिया के सुखसेना गांव में बासगीत पर्चा को लेकर वादी विद्यानंद झा ने आरोप लगाया है कि एडीएम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद तत्कालीन अंचलाधिकारी बीकोठी ने विपक्षी के नाम 10 डिसीमल जमीन का बासगीत पर्चा जारी कर दिया। कोर्ट ने उक्त पर्चा रद्द कर वादी की जमाबंदी बहाल करने का आदेश दिया था। विद्यानंद झा का कहना है कि खाता संख्या 594, खेसरा 2997 की एक एकड़ 51.5 डी. जमीन उनके उत्तराधिकार में है और वे वर्षों से उस पर काबिज हैं व राजस्व रसीद भी कटवाते रहे हैं। लेकिन वर्ष 2015 में चुपचाप बिना सूचना के उनकी जमाबंदी से 10 डिसीमल जमीन विलोपित कर दी गई और लाल घेरे में चिह्नित कर दी गई, जिस पर सीओ का कोई हस्ताक्षर नहीं था। एडीएम कोर्ट ने वाद संख्या 22/2016 में इसे नाजायज करार देते हुए सीओ ने जमाबंदी रद्द कर ...