सहारनपुर, मई 24 -- सहारनपुर ट्रेनों में लूटपाट करने और लोगों में दहशत फैलाने वाले बावारिया गिरोह के सदस्य को अदालत ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी पर जीआरपी में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि 23 नवंबर 2020 में तत्कालीन कोतवाली जीआरपी इंस्पेक्टर राशिद अली ने बावारिया गिरोह के सदस्य विशाल निवासी खानपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोषी पर आरोप था कि वह समाज में आतंक फैलाता है। लोगों से अवैध वसूली करता है। आरोप था कि विशाल ट्रेनों लूटपाट और चोरी की वारदातों को भी अंजाम देता है। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को मामले में अपर सत्र न्याया...