जामताड़ा, अक्टूबर 7 -- बाल संरक्षण समिति की बैठक में बाल विवाह व बाल मजदूरी रोकने का लिया संकल्प करमाटांड़,प्रतिनिधि। डीसी के निर्देशानुसार मंगलवार को करमाटांड़ प्रखंड सभागार में प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं बाल विवाह रोकथाम से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचल अधिकारी चोनाराम हेंब्रम ने की। मौके पर अंचलाधिकारी ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की की शादी कानूनन अपराध है। यदि किसी भी प्रकार का बाल विवाह किया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार बाल मजदूरी भी दंडनीय अपराध है। उन्होने बताया कि बाल विवाह या बाल मजदूरी से जुड़ा कोई मामला सामने आने पर इसकी सूचना सरकार के टोल फ्री नंबर 1098 पर दी जा सकती है। सूचक का नाम गोपनीय रखा जाएगा। कहा कि कम उम्र में विवाह होने से बच्चा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.