चित्रकूट, अप्रैल 10 -- चित्रकूट, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सीआईसी में बच्चों के अधिकार, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम व बाल श्रम रोकने को कानूनी विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें बाल श्रम समाप्त कर बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही उनको बेहतर जीवन प्रदान करने पर जोर दिया गया। अधिकार मित्र पराविधिक स्वयं सेवक शिव कुमार ने बच्चों के चार अधिकारों जीवन जीने, विकास, सुरक्षा और सहभागिता के अधिकार की जानकारी दी। सहायक न्याय रक्षक लीगल एड डिफेन्स काउंन्सिल योगेन्द्र सिंह ने बाल अधिकार और बाल संरक्षण के लिए बनाए गए नए कानूनों विशेषकर यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो एक्ट), बाल श्रम निवारण अधिनियम आदि के साथ ही बच्चों को यौन शोषण एवं बाल श्रम से बचाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं स...
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