अररिया, मई 1 -- अररिया, संवाददाता जिला श्रम संसाधन विभाग द्वारा बुधवार को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस के मौके पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल श्रम के खिलाफ समाज को जागरूक करने के लिए संयुक्त श्रम भवन से एक प्रचार वाहन को श्रम अधीक्षक अमित कुमार और डीडीसी रोजी कुमारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाल कर बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बच्चों और कर्मियों ने मिलकर नारे लगाए। जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि बाल श्रम एक संज्ञेय अपराध है। इसमें दोषी नियोजकों को 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना या 6 माह से 2 वर्ष तक की जेल अथवा दोनों सजा का प्रावधान है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए बताया...