कोडरमा, जून 13 -- कोडरमा। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, कोडरमा में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर को एलईडीसीएस के अधिवक्ता नवल किशोर एवं अरुण कुमार ओझा ने संबोधित किया। अपने संबोधन में अधिवक्ताओं ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है, जिसे मिलकर समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम की रोकथाम हमारी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी है। कानून में इसके लिए दंड व आर्थिक जुर्माने दोनों का प्रावधान है। अधिवक्ताओं ने पॉक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी नाबालिग, चाहे वह लड़का हो या लड़की, के साथ यौन अपराध होता है, तो दोषी को 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या गंभीर मामलों में फांसी तक की सजा हो सकती है। उन्होंने बाल ...