रायबरेली, अप्रैल 27 -- रायबरेली, संवाददाता। जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा ने बताया कि समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु 21 एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। देखने में यह भी आता है कि ऐसे विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते है। जबकि इस सम्बन्ध मे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह होने पर दो वर्ष की सजा अथवा 100000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनों दंड से दंडित किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की हैकि बाल विवाह रोकने के लिए वे लोगों को प्रोत्वाहित करें। बाल विवाह की किसी भी घटना के सम्बन्ध में जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी के दूरभाष संख्या 7518024020 या वन स्टाप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन में दे। जिससे इन पर रोक लगायी जा सके।

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