पाकुड़, नवम्बर 18 -- महेशपुर। उपायुक्त पाकुड़ के निर्देशानुसार सोमवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित सभागार में बीडीओ डॉ. सिद्धार्थ शंकर की अध्यक्षता में बाल विवाह पर रोक संबंधित कार्यशाला आयोजित की गई। बीडीओ ने उपस्थित कर्मियों व प्रतिनिधियों को संबोधित करत हुए कहा कि, बाल विवाह का अर्थ है 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की का विवाह। यह एक मानवाधिकार उल्लंघन है, जो बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित करता है। भारत में इसे रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 है। जिसके अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह अवैध है। बाल विवाह निषेध के लिए चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पर सूचना देकर इस पर रोक लगाने का कार्य करना है। साथ ही प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों के बीच जाग...