गुमला, दिसम्बर 20 -- गुमला, संवाददाता । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन और लोहरदगा ग्राम स्वराज संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में गुमला में बाल विवाह रोकथाम को लेकर एक दिनी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्राधिकरण के सचिव राम कुमार लाल गुप्ता ने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति है,जो कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद आज भी समाज में मौजूद है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से शिक्षा में रुकावट, समय से पहले गर्भधारण के कारण स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, साथ ही व्यक्तिगत और आर्थिक विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह कराने वाले सभी लोग कानूनन दोषी होते हैं और उन्हें जेल व जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।उन्होंने सभी पीएलवी से अपील की कि अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहें ...