मुरादाबाद, दिसम्बर 19 -- मुरादाबाद। बाल विवाह रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम के तहत वन स्टॉप सेंटर की टीम ने ग्राम पंचायत कोंडरी में आम जन को जागरूक किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान वन स्टॉप सेंटर की मैनेजर गुंजन तिवारी ने बाल विवाह की सामाजिक व कानूनी जटिलताओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए भी प्रेरित किया। परामर्शदाता तनीषा दिवाकर एवं चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर तबस्सुम ने बताया कि विवाह के लिए कानूनी रूप से लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। बाल विवाह न केवल बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है बल्कि यह कानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है। उन्होंने ग्राम वासियों से कहा कि बाल विवाह की सूचना टोल फ...