इस्लामाबाद, जून 4 -- पाकिस्तान में बाल विवाह को रोकने वाला बिल पास हुआ है। संसद के दोनों सदनों से बिल को मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के भी साइन हो गए हैं। इस कानून के तहत 18 साल से कम आयु की लड़कियों की शादी अवैध मानी जाएगी। लेकिन इसे लेकर पाकिस्तान में विवाद हो गया है और इस्लाम के नाम पर इसका जमकर विरोध हो रहा है। यही नहीं इस्लामाबाद की शरिया अदालत में इसे चुनौती दी गई है और इस्लाम के खिलाफ बताया गया है। पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथियों का कहना है कि ऐसा नियम गलत है। पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का कहना है कि 18 साल से कम उम्र की शादी को रेप मानना इस्लाम के खिलाफ है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास पाकिस्तान में कानूनी मसलों पर सलाह देने का अधिकार है। इस कानून के खिलाफ एक अर्जी भी दाखिल हुई है, जिसमें कहा गया ह...