बेगुसराय, नवम्बर 27 -- बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में महिला एवं बाल विकास निगम तथा आईसीडीएस की ओर से पुलिस लाइन, विभिन्न विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को बाल विवाह के दुष्प्रभाव तथा इसकी रोकथाम संबंधी कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। आईसीडीएस की कार्यक्रम अधिकारी व मिशन शक्ति की नोडल अधिकारी रश्मि कुमारी ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का यदि विवाह करता है तो इसे बाल विवाह माना जाता है। यह एक कानूनी अपराध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह कराने में शामिल अभिभावक, बराती, सराती, टेंट संचालक, कैटरर, पंडित, मौलवी तथा अन्य सहयोगी व्यक्तियों पर भी कार्रव...