सीतामढ़ी, जनवरी 17 -- शिवहर। जिला विधिक सेवा प्राधिकर के तत्वावधान में नालसा द्वारा संचालित आशा स्कीम के तहत 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त अभियान को लेकर व्यवहार न्यायालय के सभागार में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश ललन कुमार रजक की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें विकास मित्र एवं विधिक सहायक स्वयंसेवकों को आवश्यक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकर के सचिव ने बाल विवाह पर रोक के संवंध में जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह एक अपराध है। साथ ही बाल विवाह से बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न होता है। ल़डकियों की शादी 18 वर्ष व लड़कों की शादी 21 वर्ष उम्र होने पर ही करे l बाल विवाह करने से बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाता हैं। बाल ...