मैनपुरी, दिसम्बर 19 -- बेवर। क्षेत्र के नगला ताल स्थित बीएस ग्लोबल एकेडमी पर शुक्रवार को बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व एडीजे कमल सिंह ने कहा कि बाल विवाह दंडनीय अपराध व सामाजिक कुप्रथा है। इसको अंजाम देने वाले माता-पिता, बिचौलिए व सहयोगी सभी कानून के उल्लंघन के आरोपी बनते हैं। विवाह में बालिका की उम्र 18 वर्ष व बालक की विवाह की उम्र 21 वर्ष है। इससे पूर्व यदि कोई विवाह करता है तो कानूनी अपराध है। उन्होंने लोगों से बाल विवाह न करने की अपील की। कहा कि बाल विवाह की होने की स्थिति में तुरंत नजदीकी थाने व हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायत करें। कहा कि बाल विवाह से आगे चलकर पारिवारिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं। इस मौके पर एडीएम श्यामलता आनंद, विनो...
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