हमीरपुर, जनवरी 24 -- हमीरपुर, संवाददाता। शहर के इस्लामियां मकतब स्कूल में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट को केन्द्रित करते हुये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह से होने वाले नुकसान एवं उनको रोके जाने की व्यवस्था तथा पीसीपीएनडीटी एक्ट (गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम तथा बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। सचिव द्वारा बताया गया कि बाल विवाह करने व कराने वाले तथा उत्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की तक की सजा व एक लाख रुपए तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित बाल ...
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