बांका, अप्रैल 29 -- बांका, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली,भारत सरकार एवं महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के निर्देश के आलोक में आगामी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर जिला प्रशासन बाल विवाह को लेकर पूरी तरह सजग है। इस संबंध में सोमवार को प्रेस वार्ता में डीएम अंशुल कुमार ने कहा कि अक्षय तृतीया के अवसर पर कई सार्वजनिक जगहों पर सामुहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में कईबार देखा गया है कि लोग बाल विवाह भी करते हैं। बाल विवाह कानूनन जूर्म है तथा इसमें शामिल सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जिलेभर में बाल विवाह की रोकथाम के लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी-सह-बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-सहायक बाल विवाह प्र...
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