जहानाबाद, अप्रैल 30 -- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़का की शादी पर लगाएं रोक दंड के रूप में इसके लिए दो वर्ष तक का कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का है प्रावधान अरवल, निज प्रतिनिधि। अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले संभावित बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस रचना सिन्हा ने बुधवार को मोथा, किंजर सहित अन्य मंदिरों का निरीक्षण किया तथा मंदिर प्रबंधक के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने मंदिर प्रबंधन से सुनिश्चित किया कि मंदिरों में बाल विवाह न हो और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जाए। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा वहाँ पर पंजीकृत पंजीकरण रसीद की भी जाँच की गई। इस दौरान उन्होनें बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की ...