दुमका, नवम्बर 4 -- मसलिया, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड क्षेत्र के आदर्श मध्य विद्यालय लहराजोरिया में सोमवार बाल विवाह उन्मूलन हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन ग्राम साथी संस्था के कर्मी फिलिन मुर्मू द्वारा किया गया। इस मौके पर कर्मी फिलिन मुर्मू ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। किसी भी लड़की के अठारह वर्ष से कम उम्र में शादी कराते पाए जाने पर लड़की के माता पिता को दो वर्ष तक की सजा या आर्थिक जुर्माना हो सकती है। वहीं नाबालिग के शादी कराने वाले पंडित को भी सजा का प्रावधान है। बाल विवाह के खिलाफ अभियान के तहत सभी छात्र-छात्राओं को शपथ दिलाया गया। छात्र-छात्राओं को बताया गया कि यदि गांव समाज में इस तरह बाल विवाह होते देखा जाता है तो विवाह को रोकवाने हेतु चाइल्ड हेल्थ लाइन नंबर 1098 पर जानकारी दिया ...