चतरा, सितम्बर 24 -- गिद्धौर, प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के तत्वावधान में बुधवार को प्रखंड क्षेत्र के पहरा आंगनबाड़ी केंद्र में ग्रामीण महिलाओं के बीच कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के तहत महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई।अधिकार मित्र प्रेरणा दास ने बाल विवाह, दहेज प्रथा, डायन प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक अपराधों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी कराना कानूनन अपराध है। इसमें शामिल होने वाले अभिभावकों को दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। कार्यक्रम नालसा एवं झालसा योजनाओं के तहत आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनके अधिकारों के...
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