रांची, नवम्बर 22 -- रांची। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को साइबर अपराध से जुड़े मामले में आरोपी सौरभ कुमार को अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी) खारिज कर दी। सीआईडी साइबर थाना से जुड़े मामले में आरोपी पर आईटी एक्ट की धारा 67(बी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 14/15 के तहत 'बाल अश्लील सामग्री देखने और संग्रह करने' का आरोप है। सुनवाई में स्पेशल पीपी ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि याचिकाकर्ता के पास से एक मोबाइल जब्त किया गया। इसमें बाल अश्लील सामग्री की पुष्टि हुई है।
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