हापुड़, मई 6 -- थाना पिलखुवा क्षेत्र में स्थित एक विश्वविद्यालय में वर्ष 2014 में पढ़ रहे छात्रों के बीच हुए झगड़े में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बाल अपचारी को 1 वर्ष 6 माह की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 10 सितंबर 2014 को मृतक किशोर अपने सहपाठी के साथ विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया ता। विश्वविद्यालय में मृतक किशोर के साथ बाल अपचारी व अन्य छात्रों द्वारा झगड़ा किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मृतक किशोर व उसके साथी को विश्वविद्यालय से निकालकर सुरक्षित हाईवे तक पहुंचाया गया। बाल अपचारी व उसके साथियों द्वारा दो मोटर साईकिलों पर मृतक किशोर व उसके साथी की मोटरसाईकिल का पीछा करते हुए हाईवे पर चलती मोटरसाईकिल पर पीछे से बेल्ट आदि से वार किए गए। मृतक किशोर जो मोटरसाई...
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