शिमला, अक्टूबर 13 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक पिता अपने बालिग बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का खर्च उठाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। दरअसल, एक व्यक्ति के वयस्क बच्चों ने उच्च शिक्षा के लिए अपने पिता से पैसे दिलाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके हक में फैसला सुनाया है। द इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बेटी पीएचडी, जबकि बेटा बीटेक करना चाहता है। बेटी का जन्म 1 अगस्त 1998 को हुआ था और बेटे की जन्मतिथी 17 मार्च 2002 है। दोनों ही अब वयस्क हो चुके हैं। बेटे और बेटी दोनों ने अपनी याचिका में कहा कि आर्थिक तंगी के चलते उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। अपने बच्चों की स्थिति को देखते हुए उनकी मां ने उनके साथ मिलकर अपने पति व बच्चों के ...