बिजनौर, जुलाई 20 -- बिजनौर। नगीना क्षेत्र में तीन वर्ष पहले 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने की कोशिश में पोक्सो कोर्ट की स्पेशल जज कल्पना पांडे ने नगीना के एहतेशाम को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक भालेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि नगीना क्षेत्र के एक वंचित वर्ग के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि 12 जुलाई 2022 को उसका परिवार 7 वर्षीय धेवती पीड़िता को साथ लेकर खेत पर काम करने गए था। पीड़िता बच्ची का नाना उसे भैंसा बुग्गी पर बैठाकर खेत में काम करने लगा। कुछ देर बाद उसी के गांव का एहतेशाम पुत्र रहीसुद्दीन वहां आया और उसने बच्ची के गले पर छूरा रखकर और उसका मुंह दबाकर ईख के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची के शो...
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