चमोली, जुलाई 15 -- सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह की कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह पीड़िता को ढाई लाख रुपये प्रतिकर के रूप में 30 दिन के अंदर दे। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मोहन पंत ने मंगलवार को बताया कि जोशीमठ कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत पिछले साल मजदूर अशोक महतो पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। 25 जून 2024 को जब मां बालिका को नहला रही थी तो उन्हें कुछ निशान दिखे। मां ने जब बालिका से इस बारे में पूछा तो उसने पूरा घटनाक्रम ब...