सोनभद्र, नवम्बर 11 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को करीब चार वर्ष पूर्व घर के समीप नाले के पास खेल रही सात वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी को 20 वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई। उसके ऊपर 20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रामपुर बरकोनिया थाने में पीड़िता की मां ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 21 मई 2021 को शाम सात बजे थाना क्षेत्र निवासी छोटे ने उसके सात वर्षीय बालिका को घर के समीप नाले के पास अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा था। बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां बेटे के साथ प...