फिरोजाबाद, फरवरी 14 -- न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के दोषी को शेष प्राकृत जीवन काल की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नगला सिंघी क्षेत्र निवासी युवक 13 अगस्त 23 को फिरोजाबाद फैक्ट्री में काम करने गया था। उसकी पत्नी तथा 4 वर्षीय पुत्री घर पर थी। बाद में उसकी पत्नी खेत पर चारा लेने गई थी। बेटी घर पर अकेली थी। उसी दौरान अपनी ननिहाल में आया युवक घर में घुस गया। बालिका का पिता आ गया। उसको कमरे से बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। पिता ने धक्का देकर दरवाजा खोला तो देखा युवक उसकी बेटी से बलात्कार कर रहा था। पिता को देख युवक धक्का देकर भाग गया। पीड़िता के पिता ने अमन पुत्र जाहर सिंह निवासी दतोजी खुर्द थाना लाइनपार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में 376 एबी...
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