बिजनौर, सितम्बर 11 -- बिजनौर। नजीबाबाद क्षेत्र के ईंट भट्ठे पर काम करने वाली महिला की छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक भालेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि किरतपुर क्षेत्र की एक महिला ने नजीबाबाद थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि वह पति और बच्चों के साथ क्षेत्र के ईंट भट्ठे पर काम करती है और वहीं रहती है। 6 अप्रैल 2024 की दोपहर को भट्ठे पर काम करने वाले सलीम पुत्र रफीक जाब्तागंज नजीबाबाद ने उसकी 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां जब बच्ची को तलाश करती हुई सलीम के कमरे पर पहुंची तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सशक्त पैरवी भी करते हुए...