महाराजगंज, अगस्त 6 -- महराजगंज, वरिष्ठ संवाददाता। एक बालिका से दुष्कर्म के आरोपित रामकेश यादव को विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट पीसी कुशवाहा ने दोषी करार दिया है। आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास अर्थात शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार रामकेश यादव ने एक 12 साल से कम उम्र की बालिका को 9 अक्टूबर 2023 की शाम को खलिहान में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा था। उस बालिका के पिता उसको ढूंढते हुऐ खलिहान पहुंचे, जिन्हें देख आरोपित बालिका को छोड़ कर भाग गया। दुष्कर्म पीड़िता के पिता की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के बाद नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमें के परीक्षण के दौरान विशेष सत्र न्याया...