अलीगढ़, अगस्त 8 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। हरदुआगंज थाना क्षेत्र में एक साल पहले बालिका से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी रकम पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि हरदुआगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 26 मार्च 2024 को सुबह 11 बजे उनकी 11 साल की बेटी भैंस का चारा काटने के लिए खेत पर गई थी। इसी दौरान गांव निवासी बांगेली खान पहुंच गया। बालिका ने उससे माचिस मांगी। इसी बीच उसने छेड़छाड़ करते हुए बालिका के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद धमकी दे डाली। जब मां खेत पर पहुंची तो बालिका रोते हुए मिली। पुलिस ने बांगेली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल ...
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