आगरा, जुलाई 23 -- अपहरण, दुराचार, पॉक्सो एक्ट एवं एससी-एसटी एक्ट के मामले में आरोपी तेजवीर उर्फ काका निवासी कागारौल को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिव कुमार ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास एवं 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने तर्क दिए कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है। आरोपी द्वारा पीड़िता को गायब कर दिया गया जो आज तक नहीं मिली है। वादी ने थाना कागारौल पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 24 जुलाई 2015 को उसकी 12 वर्षीया पुत्री को आरोपी तेजवीर हाथ पकड़कर मुंह साफी से दबाकर खेतों की तरफ ले गया। नशे का कैप्सूल खिलाकर बेहोश कर उसके साथ गलत काम किया। उसकी लड़की को आरोपी ने धमकी दी कि घर में किसी को नहीं बताना नहीं तो जान से मार दूंगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्...