अंबेडकर नगर, जून 11 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। बालिका का अपहरण कर दुराचार में दोषी को मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 40 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। विक्टिम कम्पनशेसन स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति देने के लिए निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजने का आदेश न्यायाधीश ने दिया। मामला वर्ष भर पूर्व महरुआ थाना क्षेत्र का है। महरुआ थाना क्षेत्र से 14 वर्षीय बालिका का अपहरण आठ फरवरी 2024 को उस समय कर लिया गया था जिस समय वह कलश यात्रा में शामिल होने के लिए गई थी। घटना के करीब पांच दिन बाद बालिका की बरामदगी आरोपी जौनपुर जिले के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के ककरही बेलवा बाजार निवासी राहुल सिंह पुत्र राजेश सिंह के साथ महरुआ बाजार के सेमरी मोड़ के पास हुई। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष...