अंबेडकर नगर, अक्टूबर 27 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। दलित बालिका से दुराचार में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 36 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायाधीश ने बालिका को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया। मामला सात वर्ष पूर्व भीटी थाना क्षेत्र का है। भीटी थाना क्षेत्र में दलित बालिका से 20 मार्च 2018 को रास्ते से घरसीट कर ले जाकर उस समय दुराचार किया गया था जब वह साइकिल से गुलाबगंज जा रही थी। हल्ला गुहार पर बहसी दरिंदे बालिका को छोड़कर भाग गए। सया निवासी अरविंद तिवारी पुत्र राधेश्याम तिवारी के विरुद्ध सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश पांडेय ने बालिका समेत आधा दर्जन से अधिक गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराते हुए कठ...