अंबेडकर नगर, अक्टूबर 9 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। नाबालिग बालिका से दुराचार में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 40 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला आठ वर्ष पूर्व अलीगंज थाना क्षेत्र का है। यह मुकदमा शासन की ओर से चिह्नित 10 फाइलों में से पहले नम्बर पर था। अलीगंज थाना क्षेत्र से नाबालिग बालिका का अपहरण 25 मई 2017 को इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के हरीपुर निवासी प्रिंस पुत्र आज्ञाराम ने कर लिया था। बालिका का अपहरण कराने में लडनपुर निवासी रामसेवक पुत्र मुसई व जितेन्द्र पुत्र रामसेवक का पूरा सहयोग रहा। विवेचक ने प्रिंस एवं दिनेश कुमार गौतम पुत्र मोतीलाल गौतम निवासी लडनपुर के विरुद्ध दुराचार समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान...