आगरा, मई 30 -- आठ वर्षीया बालिका से दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित रोहित निवासी शाहगंज को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिव कुमार ने आरोपी को 20 वर्ष कारावास एवं 24 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक माधव शर्मा ने वादी, पीड़िता समेत पांच गवाह और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी की आठ वर्षीया पुत्री 30 अक्तूबर 2022 की सुबह अपने रिश्तेदार के घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान आरोपी उसकी पुत्री को टॉफी दिलाने का लालच देकर अपने साथ घर ले गया। वहां आरोपी ने वादी की पुत्री के साथ जघन्य कृत्य किया। वादी की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध दुराचार, पॉक्सो एक्ट आदि के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने अपने आदेश में तीखी टिप्पणी कर कहा कि आरोपी का कृत्य अ...