कौशाम्बी, सितम्बर 11 -- मंझनपुर, संवाददाता। सैनी कोतवाली के एक गांव रिश्तेदारी आई बालिका से उसके फूफा ने दुराचार किया था। तीन दिन बाद बालिका को अपने बेटे से उसके घर भेजवा दिया था। ये घटना 21 नवंबर वर्ष 2022 को हुई थी। आरोप साबित होने पर आरोपी को न्यायालय ने 20 साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव की बालिका सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अपनी रिश्तेदारी में गई थी। 21 नवंबर को बालिका को झांसा देकर उसके फूफा रामकृपाल उर्फ कृपाल ने बुलाया। बालिका के साथ आरोपी ने दुराचार किया। शोर मचाने पर उसको मारापीटा और धमकी दी। घटना के तीन दिन बाद पीड़िता को उसके घर अपने बेटे के साथ भेजवा दिया। बालिका की मां ने बेटी की हालत पर पूछताछ की तो बेटे ने भी धमकी दी थी। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस न...
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