पीलीभीत, अक्टूबर 9 -- पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश /पास्को एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी पाते हुए 15 हजार रूपए जुर्माना सहित सात साल की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी छह वर्षीय पुत्री आठ फरवरी 2018 को शाम करीब साढ़े चार बजे गली से होकर वापस आ रही थी। रास्ते में प्रमोद ने उसे बुरी नियत से पकड़ लिया और गली में ले जाकर छेड़छाड़ करने लगा। तभी वहां मोहल्ले के लोग आ गए और वह स्वयं भी पहुंच गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर प्रमोद को विवेचना में दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों ओर से तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद प्रमोद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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