आगरा, अप्रैल 19 -- छह वर्षीया बालिका से छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी द्वारिका प्रसाद निवासी मऊरानीपुर जिला झांसी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने पांच वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने वादी, पीड़िता, विवेचक, महिला चिकित्सक आदि को गवाही में पेश किया। तर्क दिए कि आरोपी का अपराध गंभीर है। वादी ने थाना जगदीशपुरा पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह आवास विकास कॉलोनी में किराये पर रह रहा था। दो जुलाई 2022 की दोपहर उसकी छह वर्षीया पुत्री घर पर खेल रही थी। उसके मकान मालिक के घर पर पेंट का कार्य आरोपी द्वारिका उम्र 47 वर्ष कर रहा था। उसने पीड़िता को बुलाया और बुरी नीयत से पहने कपड़ों के साथ खींचातानी की। वह चिल्लाई तो आरोपी ने उसका मुंह हाथ से दबा दिया। थाना...