आगरा, सितम्बर 15 -- बालिका से छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी राजू निवासी खंदारी को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास एवं दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने वादी, विवेचक समेत गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादिया ने थाना हरीपर्वत पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि सात जुलाई 2015 को आरोपी राजू द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को अपने कमरे में ले जाकर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की।

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