आजमगढ़, मई 17 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। नौ वर्षीय बालिका से छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को तीन वर्ष कठोर कारावास तथा तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट की जज शैलजा राठी ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पवई थाना क्षेत्र के भरकचिया गांव में हरिनाथ पांडेय आटा चक्की चलाता था। 12 मार्च 2015 को दिन में अपराह्न लगभग 3:30 बजे पीड़िता अपने भाई के साथ गेहूं पिसवाने के लिए हरिनाथ पांडेय की आटाचक्की पर गई थी। हरिनाथ ने पीड़िता के भाई से कहा कि तुम बाहर साइकिल के पास रहो। बहाने से पीड़िता को अंदर बुलाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़िता रोते हुए वहां से घर पहुंची। उसने घरवालों को घटना की जानकारी दी। पीड़िता की ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.