लखीमपुरखीरी, मार्च 19 -- लखीमपुर। बालिका से सामूहिक दुराचार के बाद उसकी गला दबाकर हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। एडीजे पूनम सिंह ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों को 45-45 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने इसी मामले के एक अन्य आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 22 मई 2016 की शाम को दस वर्षीय बालिका को गांव के ही दो सगे भाई मोहन और राजेश गेट से आम तोड़ने के बहाने एक बाग में लेकर गए और उसके साथ दोनों ने बारी-बारी से दुराचार किया। बालिका की हालत नाजुक हो जाने पर दोनों उसे बाग में ही छोड़कर घर जा रहे थे तभी रास्ते मे दोनों युवकों के पिता भल्लू और एक किशोर...