प्रतापगढ़ - कुंडा, जनवरी 21 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा की कोर्ट ने सात वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने,उसे मारने पीटने के आरोप में दोषी पाते हुए कंधई के सत्यम पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने एक लाख 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाए। वादी मुकदमा के अनुसार पांच दिसंबर 2024 को को उसकी सात साल की बच्ची के साथ आरोपी ने मारपीट करते हुए अश्लील हरकत की। विरोध करने पर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के अनुसार, वह आरोपी की दुकान पर घर का सामान लेने गई थी। घटना के बाद पीड़िता के नाजुक अंगों में गंभीर घाव होने से उसकी हालत बिगड़ी थी। न्यायालय ने पीड़िता को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला स...