संतकबीरनगर, नवम्बर 2 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में तेरह वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी सुनील पर वादी की 13 वर्षीय अवयस्क किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने तथा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। मामला जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के पिता ने 14 मई 2025 को अभियोग पंजीकृत कराया है। वादी का आरोप है कि 2 मई 2025 को समय दिन में लगभग 10 बजे उसकी 13 वर्षीय पुत्री को आरोपी सुनील पुत्र राम निवास बहला-फुसलाकर भगा ले गया और तीन दिन बाद पुत्री को पहुंचा दिया। लोक लाज के कारण प्रार्थना पत्...