पीलीभीत, जुलाई 18 -- पीलीभीत,संवाददाता। बदनियती से बालिका को गन्ने के खेत में ले जाने के मामले में अपर सत्र न्यायधीश/ पाक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने आरोपी को दोषी पाते हुए 16 हजार रुपए जुर्माना व सात साल की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक ग्रामीण ने थाना बरखेड़ा में तहरीर देकर बताया कि जिला शाहजंहापुर के एक गांव निवासी उसकी पांच वर्षीय धेवती उसके घर मेहमानी में आई हुई थी। 21 जुलाई 2017 को वह बकरियां चराने खेतों पर ले गई थी। समय करीब दस बजे एक लड़का उसे पकड़ कर गन्ने के खेत में ले गया। चीखने-चिल्लाने पर उसने लड़की का मुंह दबा दिया। उसकी आवाज सुनकर अन्य लोगों ने गन्ने के खेत को घेर लिया। खेतों में तलाश किया तो लड़का पीड़िता का मुंह दबाए खेत में दिखाई दिया। लोगों की आहट मिलने पर उसने भागने की कोशिश की लेकिन तब तक ...
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