गोरखपुर, जून 24 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता चरगांवा ब्लॉक के बालापार ग्राम पंचायत के प्रधान का डीएम कृष्णा करुणेश द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार अग्रिम आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया है। डीएम द्वारा जारी पत्र में 7 कार्य दिवस के अंदर साक्ष्य सहित जबाब-तलब किया गया है। यह कार्रवाई पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की शिकायत पर की गयी है। क्षेत्र के ग्राम पंचायत बालापार में पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत प्रियंका गुप्ता द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) चरगांवा को बीते 19 दिसम्बर को बकाया मानदेय भुगतान के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। डीएम द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि प्रार्थना पत्र के साथ अनुबंध पत्र पर आठ पंचायत सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर प्रस्तुत किया गया। इस पर ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर नहीं थे। पंचायत सहा...
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