बुलंदशहर, मई 28 -- अतिरिक्त न्यायाधीश पॉस्को एक्ट न्याय कक्ष संख्या-2/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना द्वितीय ने बालक से गलत कृत्य के मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र सिंह राघव ने बताया कि 4 अगस्त 2021 को रामघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय बालक के साथ दो युवकों ने गलत कृत्य किया था। पीड़ित बालक की मां की तहरीर पर थाना रामघाट पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपी राजू पुत्र महिपाल और अरविंद पुत्र तिलक सिंह को गिरफ्तार कर चालान कर दिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अतिरिक्त न्यायाधीश पॉस्को एक्ट न्याय कक्ष संख्या-2/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना द्वितीय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का ...