फिरोजाबाद, मार्च 18 -- न्यायालय ने बालक के साथ कुकर्म व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना दक्षिण क्षेत्र निवासी 12 वर्षीय बालक घर से दवा लेने जा रहा था। उसी दौरान विक्रम सिंह भारती पुत्र राम प्रशाद उसे एक कमरे में ले गया। कमरे के जाकर उसने बालक के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसके हाथ पैर बांध दिए। उसके साथ कुकर्म किया। बालक ने किसी प्रकार कपड़ा हटा पानी मांगा। उसने पानी नहीं दिया। बाद में चीखने चिल्लाने पर वहां पड़ोस के लोग पहुंच गए। कुकुर्मी वहां से भाग गया। बालक के परिजनों ने विक्रम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न...