बुलंदशहर, सितम्बर 8 -- बाल न्यायालय-विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ओमप्रकाश वर्मा-तृतीय के न्यायालय ने वर्ष 2022 में छतारी क्षेत्र में एक बालक का अपहरण कर उसकी हत्या के मामले में विधि विरोधी बालक को दस साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने विधि विरोधी बालक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विशेष लोक अभियोजक वरूण कौशिक, सुनील शर्मा एवं चंद्रभान सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में छतारी क्षेत्र में वादी फरीद अहमद के पुत्र शादाब अहमद का अपहरण कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में 28 जनवरी 2022 को थाना छतारी में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस की जांच में छतारी निवासी दो लोगों के नाम प्रकाश में आए, जिनमें से एक आरोपी पीड़ित फरीद अहमद के यहां पूर्व में नौकरी करता था। पुलिस न...
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