नई दिल्ली, मई 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) के लिए शुल्क के खिलाफ याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने अधिवक्ता संयम गांधी द्वारा दायर याचिका पर बीसीआई को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संयम गांधी को पहले अदालत ने बीसीआई से संपर्क करने के लिए कहा था। याचिका में एआईबीई के लिए बीसीआई की फीस संरचना को चुनौती दी गई थी और तर्क दिया गया था कि बीसीआई ने सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों से अन्य आकस्मिक शुल्क के अलावा 3,500 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से अन्य आकस्मिक शुल्क के अलावा 2,500 रुपये लिए। याचिका में बीसीआई द्वारा भविष्य में ऐसी राशि वसूलने पर रोक लगाने की मांग की गई।

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