रांची, अक्टूबर 17 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड बार कौंसल चुनाव की तैयारी कर रहे वकीलों को नामांकन शुल्क में राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चुनाव में नामांकन शुल्क 1.25 लाख रुपये करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि बीसीआई ने बिना किसी तर्कसंगत आधार के नामांकन शुल्क में अत्यधिक वृद्धि कर दी है। यह शुल्क उम्मीदवार की बार में स्थिति और अनुभव के अनुरूप होना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनावों में किया जाता है। याचिका में कहा गया था कि बीसीआई ने फंड की कमी का जो तर्क दिया है, वह आधारहीन है, क्योंकि विभिन्न राज्य बार कौंसिलों के पास पर्याप्त धन उपलब्ध है। इतनी ऊंची फीस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत है और इससे केवल आर्थ...